नगर निकाय चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन के वक्त एनओसी की शर्त को हटाने का फैसला लेकर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दी है।
अब नए फैसले के मुताबिक, अवैध कॉलोनियों और व्यापारिक स्थानों में प्लॉट की रजिस्ट्रेशन के समय आवास एवं शहरी विकास विभाग या नगर निकाय से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अपनी संपत्ति की सेल डीड पंजीकृत करवाने के लिए केवल एक स्वघोषणा देनी होगी कि उन्होंने संबंधित जायदाद नियमित करवाने के लिए आवश्यक फीस जमा करवा दी है।
सरकार ने इस नई व्यवस्था से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। बता दें कि हाल ही में ई-ट्रिप की समाप्ति का फैसला लेकर सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी थी।