हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (गैर-संशोधित पेंशन-पारिवारिक पेंशन) में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 183 से 200 प्रतिशत कर दिया है।
वित्त विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है। महंगाई राहत में यह बढ़ोत्तरी एक जनवरी, 2014 से प्रभावी होगी।