चंडीगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (जीएमसीएच) सेक्टर-32 के निदेशक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आठ दिसंबर को तलब किया है। आरोप लगे हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जारी आरक्षण सूची का पालन नहीं किया और ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी कोटा नहीं दिया जबकि इसे विवरणिका (प्रोस्पेक्टस) शामिल किया जाना चाहिए था।
जीएमसीएच में जीसीईटी 2020 में दाखिले के लिए विवरणिका को प्रकाशित किया गया था। इसमें 85 फीसदी सीटें चंडीगढ़ कोटे के लिए निर्धारित की गई थीं जबकि 15 फीसदी ओपन कोटे के तहत। एससी-एसटी का भी आरक्षण तय किया गया। आरोप है कि ओबीसी वर्ग के लोगों का तय 27 फीसदी कोटा इसमें शामिल शामिल नहीं किया गया। इस प्रकरण को भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ट्राइसिटी चंडीगढ़ के संयोजक डॉ. अजय प्रजापति ने उठाया। इसकी शिकायत की गई लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में शिकायत की जहां से जीएमसीएच के निदेशक को आठ दिसंबर को शाम चार बजे दिल्ली तलब किया गया है।