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जीके इंटरप्राइजेज सेवा में कोताही का दोषी करार

Wed, 20 Nov 2013 10:52 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने लैपटॉप के डीवीडी प्लेयर और स्पीकर की खराबी ठीक न करने पर एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड नोएडा और चंडीगढ़ की जीके इंटरप्राइजेज सेक्टर-20 सी को सेवा में कोताही का दोषी माना है।
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फोरम ने आदेश दिया है कि दोषी स्पीकर को बदलें, पीड़ित को पांच हजार रुपये मुआवजा और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करें। आदेश की कॉपी मिलने के बाद 45 दिनों में मुआवजा आदि देना पड़ेगा। मुआवजा न देने पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करना होगा।

मोहाली सेक्टर-70 निवासी विकास ठाकुर ने उपभोक्ता फोरम में एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड नोएडा और चंडीगढ़ के जीके इंटरप्राइजेज के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। जीके इंटरप्राइजेज ने अपना पक्ष नहीं रखा तो उपभोक्ता फोरम ने उसे एक्सपार्टी करार दिया।
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शिकायत में विकास ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जीके इंटरप्राइजेज से 7 नवंबर 2012 को एक लैपटॉप खरीदा था। कुछ समय के बाद उसके डीवीडी प्लेयर में खराबी आ गई।

कई बार कहने पर जीके इंटरप्राइजेज ने ईमेल एड्रेस दिया। कंपनी ने डीवीडी प्लेयर तो बदल दिया, लेकिन बाद में स्पीकर खराब हो गया। उसे ठीक नहीं किया गया।

एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड नोएडा और चंडीगढ़ ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है।

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