गुड़गांव के बहुचर्चित गीतांजलि हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सोमवार को सीजेएम रवनीत गर्ग की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है और नियमित जमानत इस स्तर पर नहीं दी जा सकती है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने रवनीत गर्ग को 7 सितंबर को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं। सीबीआई ने रवनीत गर्ग को जमानत देने का विरोध किया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने दावा किया है कि रवनीत गर्ग को दहेज में दो स्कोडा कार दी गई थीं। वही कार रवनीत गर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कहा कि रवनीत गर्ग की शादी का खर्च भी गीतांजलि के परिवार ने ही उठाया था।
इस मामले में बचाव पक्ष ने जमानत याचिका में कहा था कि सीजेएम रवनीत गर्ग ने दहेज की मांग नहीं की और न ही गीतांजलि को परेशान किया। घटना वाले दिन सीजेएम रवनीत गर्ग कोर्ट में थे। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया है कि जब 17 जुलाई 2013 को गीतांजलि की हत्या हुई थी तो तीन दिन बाद 20 जुलाई को दहेज हत्या का आरोप क्यों लगाया गया? बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के बयान में कई विसंगतियां हैं और बाद में मामला जोड़ दिया गया। बचाव पक्ष का कहना है कि गीतांजलि अपने वैवाहिक जीवन से सुखी थी।