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गीतांजलि मर्डर केस: रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Wed, 21 Dec 2016 09:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
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गीतांजलि मर्डर केस - फोटो : फाइल फोटो
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गीतांजलि मर्डर केस में फंसे कैथल के सिविल जज सीनियर डिवीजन रहे रवनीत गर्ग को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को कोई राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट में ही याचिका दायर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है। ऐसे में याची पंचकूला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दे।
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रवनीत को सीबीआई ने उनकी पत्नी गीतांजलि की हत्या के मामले में सात सितंबर को उनके कैथल स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 13 सितंबर को उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पंचकूला की गीतांजलि की 17 जुलाई 2013 को गुड़गांव पुलिस लाइन के पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव के बगल में उनके पति व गुड़गांव के तत्कालीन सीजेएम रवनीत का लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला था।
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