दुपहिया वाहनों पर सवारी के दौरान महिलाओं को हेलमेट से छूट को उनकी जान के लिए खतरा बताते हुए इसे अनिवार्य करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब चंडीगढ़ प्रशासन सहित पंजाब और हरियाणा सरकार के गृह सचिवों को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। हाईकोर्ट के अनुसार पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं व अन्य महिलाओं के लिए दुपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट को अनिवार्य लिया है।
पगड़ी न पहनने की स्थिति में हेलमेट अनिवार्य
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के ही एक लॉ रिसर्चर अनिल सैनी ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने हाल ही में होटल अरोमा के सामने हरियाणा रोडवेज की एक बस से स्कूटी की टक्कर के हादसे का जिक्र किया है। सैनी ने पत्र में मांग की है कि पगड़ी न पहनने वाली सभी महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलाव की मांग भी की गई है।