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Chandigarh News: श्री हरिमंदिर साहिब के सरोवर में वजू करने का मामला, आरोपी तीन दिन के पुलिस रिमांड पर

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संवाद न्यूज एजेंसी
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अमृतसर। श्री हरिमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में वजू करने के आरोप में गिरफ्तार गाजियाबाद निवासी सुभान रंगरेज को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार शाम आरोपी को न्यायाधीश रविंदर राय की अदालत में पेश किया जहां पुलिस की मांग पर रिमांड मंजूर किया गया। अब पुलिस आरोपी से मामले के सभी पहलुओं को लेकर गहन पूछताछ करेगी।
पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले सुभान रंगरेज श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा था। आरोप है कि उसने सरोवर के पानी में पैर लटकाए, बाजू धोए और कुल्ला किया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफाॅर्म पर वायरल भी किया। वीडियो सामने आने के बाद सिख संगत में रोष फैल गया। पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने इसे अज्ञानतावश की गई गलती बताया लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई गई।
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एसजीपीसी की शिकायत में कहा गया कि श्री हरिमंदिर साहिब सिखों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है और इसके पवित्र सरोवर की मर्यादा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो के जरिए आरोपी की पहचान सुभान रंगरेज के रूप में की जो घटना के बाद अमृतसर से फरार हो गया था। तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे वहां की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया और अमृतसर लाया गया।
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पुलिस ने अदालत को बताया कि यह पता लगाना जरूरी है कि आरोपी ने यह कृत्य जानबूझकर किया या इसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य था। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो बनाने और उसे वायरल करने में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है।
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