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ये कवायद कसेगी प्रॉपर्टी के फ्रॉड पर लगाम

Thu, 19 Dec 2013 04:38 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा में प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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राज्य में किसी भी प्रापर्टी की खरीद फरोख्त के समय खरीदार संबंधित जमीन का वास्तविक मालिक और उसका जमीन में कितना हिस्सा है, के बारे में जान सकेगा। भूमि के रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण के चलते राजस्व विभाग ने पटवारियों की जिम्मेदारी तक तय कर दी है।

जिसके माध्यम से किसी भी जिले के संबंधित ब्लॉक में किसी व्यक्ति की कितनी जमीन है, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है।

विभाग ने खसरा, खतौनी से लेकर जमीन के असली मालिक और उसकी जमीन में हिस्सेदारी से संबंधित पूरा रिकार्ड कंप्यूटराइज्ड किया है। राज्य में तकरीबन सभी जिलों का जमाबंदी का रिकार्ड पूरा हो चुका है।
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इससे जमीन के खरीदार जमीन के असली मालिक और उसके इंतकाल के बारे में सही रिपोर्ट जान सकते हैं। राजस्व विभाग का कोई भी व्यक्ति जमीन के बारे में गलत जानकारी देकर किसी को धोखा नहीं दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति अंबाला के बराड़ा ब्लाक के किसी व्यक्ति की जमीन की जानकारी लेना चाहता है तो वहां के संबंधित व्यक्ति का नाम भी जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉटइन पर है।

जिससे यह जाना जा सकता है कि वह बराड़ा के किस व्यक्ति के नाम से कितनी जमीन राजस्व विभाग के रिकार्ड में दर्ज है।

जमीन का असली मालिक कौन है। यही नहीं यह भी पता चल जाएगा कि उक्त जमीन संबंधित व्यक्ति को उसके पिता से मिली है या किसी अन्य से।

जिम्मेदारी तय की:
इसके अलावा विभाग ने संबंधित तहसीलदारों और पटवारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आने वाले समय में लोग पासपोर्ट आफिस की तर्ज पर जमीन की रजिस्ट्री के लिए आनलाइन आवेदन करके जाएंगे।
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जो समय आवेदकों को दिया जाएगा, उस समय संबंधित अधिकारियों को वहां पर मौजूद रहना होगा। पायलट आधार पर जगाधरी, थानेसर, रोहतक और झज्जर में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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