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दो पाक तस्करों समेत चार को 12-12 साल की कैद, हथियारों की खरीद का भी आरोप

Fri, 19 May 2017 09:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब)
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पाक तस्करों को सजा - फोटो : demo
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पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ कर  भारत में घुसे दो पाक तस्करों समेत चार को अमृतसर अदालत ने 12-12 वर्ष की कैद और दो-दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पाक तस्कर भारतीय तस्करों के साथ मिलकर जहां हेरोइन की सप्लाई करते थे, वहीं हथियारों की खरीद फरोख्त धंधे से भी जुड़े थे।
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काउंटर इंटेलिजेंस पर इन चारों तस्करों ने गोलियां भी चलाई थीं। तस्करों के पास से ढाई किलो हेरोइन और हथियार बरामद हुए थे। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के साथ-साथ इरादा-ए-कत्ल का मामला भी दर्ज किया गया था। अमृतसर की अदालत में यह मामला चल रहा था। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज हरबंस सिंह लेखी ने यह फैसला सुनाया। 
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ये था पूरा मामला

पाकिस्तानी तस्करों को सजा - फोटो : Demo Pic

एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के शेखूपुरा निवासी मोहम्मद रजीफ (36) व नेरोवाल जिले के गांव डेयरियां निवासी मोहम्मद अकब (22) भारत में अवैध ढंग से घुसे थे। पाक तस्करों के संबंध पंजाब के कई तस्करों से थे। इनमें गुरदासपुर जिले के तलवंडी भड़थ निवासी सुखदेव सिंह (47) व गांव फत्तुभीला निवासी सरमुख सिंह (32) के नाम सबसे ऊपर थे। काउंटर इंटेलिजेंस को सूचना मिली थी कि ये चारों 1 जून 2015 को अमृतसर में हेरोइन तस्करी करने के लिए आ रहे थे।

काउंटर इंटेलिजेंस ने स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल से मिलकर इन तस्करों को दबोचने के लिए रणनीति तैयार की। जैसे ही तस्करों को गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, तभी तस्करों ने गोलियां चला दी। हालांकि दोनों ओर से चली गोलियों के बीच तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। चारों तस्कर स्विफ्ट कार पीबी-10-डीएस-4298 व बाइक पीबी-02-बीजी-4252 पर सवार होकर अमृतसर पहुंचे थे। अदालत ने उनको जुर्माना न अदा किए जाने पर 6 महीने से एक साल के बीच अलग-अलग सजा बढ़ाने का आदेश दिया है। पाक तस्करों के खिलाफ 14 फोरेन एक्ट (अवैध घुसपैठ ) का भी मामला दर्ज किया गया था।
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