फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग द्वारा खरीदे गए नए फोन में खराबी आने के मामले को जिला उपभोक्ता फोरम ने गंभीरता से लिया है। उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में जीरकपुर निवासी पृथ्वीजीत सिंह ने केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने फोरम में दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से 25 मई 2015 को मोटोरोला मोबाइल एक्सटी-1668 मोटो जी ड्यूल सिम खरीदा था। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 10999 का भुगतान किया था। खरीदते से समय कंपनी की तरफ से एक साल की वारंटी दी गई थी। साथ ही कहा कहा था कि अगर इसमें खराबी आए तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे या मोबाइल रिप्लेस किया जाएगा।
मोबाइल खरीदने के बाद ही उसमें खराबी आनी शुरू की गई। मोबाइल में सेकेंड सिम काम ही नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने कंपनी के सेक्टर-31 स्थित सर्विस सेंटर में संपर्क किया। सेंटर वालों ने उसे दो दिन बाद मोबाइल लेेने के लिए बुलाया। जब वह दो दिन बाद गया तो उन्होंने मोबाइल वापस कर दिया।
साथ ही कहा कि इसमें सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या थी। जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ठीक कर दी गई है। उसी दिन दोबारा उसमें खराबी आने लगी। वह दोबारा सर्विस सेंटर में गया। फिर उन्होंने तीन दिन के बाद मोबाइल वापस किया। साथ ही दावा किया इसका मदर बोर्ड बदल दिया गया। इसके बद वह दोबारा सर्विस सेंटर में गया। लेकिन, कंपनी ने न तो उन्हें पैसे वापस किए और न ही उन्हें मोबाइल बदलकर दिया।