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फ्लाइट रद्द, नहीं लौटाए टिकट के पैसे, अब देना होगा हर्जाना

Wed, 02 Dec 2015 08:39 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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फ्लाइट रद्द होने पर टिकट की राशि वापस न देने पर उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 11 हजार 886 रुपये वापस करे। साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी दे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के प्रिसाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिया।

शिकायतकर्ता जस्टिस (रिटायर्ड) एनके अग्रवाल और उनकी पत्नी बिमला देवी निवासी सेक्टर-5 एमडीसी पंचकूला ने गुड़गांव स्थित स्पाइसजेट लिमिटेड, चंडीगढ़ स्थित स्पाइसजेट लिमिटेड, गुड़गांव और चंडीगढ़ स्थित मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

एनके अग्रवाल और उनकी पत्नी बिमला देवी ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने ऑन लाइन स्पाइसजेट एयरलाइंस की दो एयर टिकट मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 17 अक्तूबर 2014 को खरीदा। यह टिकट  25 नवंबर 2014 के लिए चंडीगढ़ से वाराणसी और 1 दिसंबर 2014 केलिए वाराणसी से चंडीगढ़ के लिए खरीदा था।
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इसके लिए उन्होंने 22 हजार 614 रुपये अदा किए। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 25 नवंबर को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए स्पाइसजेट से यात्रा की, लेकिन दिल्ली से वाराणसी की स्पाइसजेट की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल थी।

उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2014 को वाराणसी से दिल्ली की फ्लाइट कैंसल थी। दूसरे फ्लाइट से 17 हजार 496 रुपये देकर टिकट बुक कराकर आए। शिकायतकर्ता ने स्पाइस जेट से कई बार आग्रह किया कि वे टिकट के पैसे रिफंड करे लेकिन कंपनी ने केवल पांच हजार छह सौ 10 रुपये ही लौटाए।

दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। टेक्निकल और ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट रद्द की गई थी। शिकायतकर्ता को एडवांस में फ्लाइट रद्द होने की सूचना दी गई थी।
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