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Chandigarh News: ऑनलाइन स्टडी के लिए बच्ची को दिया मोबाइल झपटने वाले दोषी को पांच साल की कैद

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चंडीगढ़। 12 वर्ष की बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हुए 18 वर्षीय युवक को जिला अदालत ने झपटमारी के मामले में पांच वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में पंचकूला की राजीव कॉलोनी के एक दुकानदार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। पुलिस केस के मुताबिक झपटमारी का मोबाइल उससे बरामद हुआ था। बीते 27 जुलाई 2021 को मौलीजागरां थाना पुलिस ने झपटमारी की धारा में मामला दर्ज किया था। दोषी दीपक रामदरबार फेज- 2 का रहने वाला है।
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शिकायतकर्ता विकास नगर निवासी 42 साल के स्नेह प्रसाद ने पुलिस को बताया कि वह रेहड़ी चलाता है और उसके तीन बच्चे हैं। उसकी 12 साल की आठवीं में पढ़ने वाली बेटी दोपहर 2.40 बजे घर के बाहर सीढि़यों पर बैठ मोबाइल देख रही थी। यह मोबाइल स्कूल अध्यापक ने ऑनलाइन स्टडी के लिए उसे दिया हुआ था। इसी दौरान तीन युवक आए और बेटी को बातों मे उलझाकर एक युवक मोबाइल छीन फरार हो गया।
शिकायतकर्ता घटना के दौरान पास ही मौजूद था। उसके और बेटी द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दो युवकों को काबू कर लिया गया। इनमें से एक ने अपना नाम रामदरबार फेज- 2 के 18 वर्षीय दीपक बताया। वहीं, दूसरा 16 वर्ष का नाबालिग था। पीसीआर को घटना की सूचना दी गई थी। नाबालिग को जुवेनाइन जस्टिस बोर्ड सेक्टर- 25 में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। इसके बाद 28 जुलाई को आरोपी दीपक की निशानदेही पर 13 साल के तीसरे आरोपी को काबू किया गया। उसे भी बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। 31 जुलाई को ऑपरेशन सेल की टीम ने राजीव कॉलोनी पंचकूला की एक दुकान पर रेड कर दुकान मालिक ने झपटा गया मोबाइल बरामद किया था। दुकान मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
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