आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू न होने के मामले में दाखिल याचिका पर समय से जवाब न देने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने में हुई देरी पर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
मामले की आगामी सुनवाई 18 मार्च के लिए निर्धारित की गई है। पंचकूला निवासी नवदीप सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मामला उठाया है।
याचिका में कहा गया है कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के आदेशाें को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारें लापरवाही बरत रही हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे।