अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने तय समय पर काम नहीं करने पर जींद के कानूनगों पर जुर्माना लगाया गया है। आयोग के मुताबिक अधिसूचित सेवा के तहत अपीलकर्ता ने भूमि पर फसल नहीं खड़ी होने पर निशानदेही करवाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा में जब अपीलकर्ता की निशादेही नहीं हुई तो ईमेल के माध्यम से आयोग के पास अपील आई। इस मामले में आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कानूनगो विनोद पर छह हजार रुपये जुर्माना, सुनील कानूनगों पर पांच हजार व एक अन्य मामले में ही सुशील पर नौ हजार रुपये जुर्माना लगाया। आयोग ने जींद के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा है कि समय पर निशानदेही (डिमार्केशन) न करने पर संबंधित कानूनगों पर लगाए गए जुर्माने को उनके वेतन से काटा जाए और राज्य सरकार के खजाने में जमा कर आयोग को सूचित किया जाए। इसी प्रकार, नरवाना के तहसीलदार ने अधूरी जानकारी दी है और उन्हें जानकारी को 19 अप्रैल तक उपलब्ध करवाने के निर्देश आयोग द्वारा दिए गए हैं।