रेवाड़ी के हौद-चिल्लर मामले में बनाए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टीपी गर्ग (सेवानिवृत्त) ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है, जबकि गुड़गांव और पटौदी मामलों में छह महीने का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
आयोग की सिफारिश में गांव हौद के 31 पीड़ितों को 20-20 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पिछले 23 सालों में (1984-85 से 2006-07) तीन बार 7-7 लाख रुपये की राशि पहले ही दी जा चुकी है।
25 लाख रुपये इसी गांव के फौजी इंद्रजीत की विधवा को मिलेंगे, जिसने अब तक मुआवजे की कोई भी राशि प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा 36 याचिकाकर्ताओं को पांच-पांच लाख रुपये की अतिरिक्त राशि संपत्ति नुकसान के मुआवजे के तौर पर पहले ही दी जा चुकी है।