जेम्स प्लाजा होटल लिमिटेड के सेक्टर-17 स्थित होटल पार्क प्लाजा द्वारा सरकारी बैंकों का करीब 130 करोड़ रुपये लौटाने संबंधी मामले की सोमवार को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों में होटल पर कब्जे और पैसे की अदायगी को लेकर लंबी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने फैसला मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। वहीं होटल की ओर से डीसी के आदेश को चुनौती देते हुए एक अर्जी दायर की है।
बहस के दौरान होटल प्रबंधन ने 26 अगस्त को प्रशासन और सरकारी बैंकों की कार्रवाई का विरोध किया। उनके वकील ने ट्रिब्यूनल को बताया कि होटल में गेस्ट से दुर्व्यवहार कर उन्हें जबरन बाहर निकाला गया। इसके अलावा वहां अन्य कार्यक्रम चल रहे थे, उन्हें भी बंद कराया गया। इस पर सरकारी बैंकों के वकील ने बताया कि बैंकों की ओर से होटल में बुकिंग कराने वालों को फोन कर सूचित किया गया था। इसके अलावा एक दिन पहले होटल के बाहर इसकी मुनादी भी कराई गई थी। उन्होंने पजेशन संबंधी सभी नियमों का पालन किया था।
बता दें कि डीसी अजीत बालाजी जोशी के आदेश पर पीएनबी ने होटल पर बीती 26 अगस्त को कब्जा ले लिया था। होटल ने तीन बैंकों को लगभग 130 करोड़ रुपये चुकाने हैं। एग्रीमेंट के तहत होटल को यह पैसे 24 अगस्त तक देने थे।