आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर। टैक्स भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपनियों की याचिका मंजूर करते हुए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर करने का निर्देश दे दिया है।
लुधियाना की चार कंपनियों ने याचिका दायर कर कहा था कि पिछले साल आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की थी, लेकिन यह इस साल अगस्त महीने में ही क्रियाशील हो सकी है। कंपनियों को ऑडिट कराना पड़ता है और 21 सितंबर तक केवल 30 प्रतिशत कंपनियों का ही ऑडिट हो सका है।
उधर, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लिहाजा यह समय बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर वित्त मंत्रालय से पिछली सुनवाई पर यह भी पूछा गया था कि फार्म पांच, छह और सात जल्द क्यों मुहैया नहीं कराए गए। अब हाईकोर्ट ने तिथि आगे करने का निर्देश वित्त मंत्रालय को दे दिया है।