पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत 41 वर्षीय युवक के परिजनों को 17,66,467 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, बच्चों और माता-पिता को मिलेगी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 14 अप्रैल 2022 को सुनील कुमार के साथ चंदन गुप्ता सुबह सात बजे गांव अभयपुर से कालका मंडी गया था। रात 11 बजे मंडी बंद होने के बाद दोनों अलग-अलग साइकिल रेहड़ी पर वापस अपने घर गांव अभयपुर जा रहे थे। चंदन गुप्ता आगे और सुनील कुमार उसके पीछे था। रात 11.50 बजे जैसे ही वह कालका-पंचकूला हाईवे सूरजपुर बस स्टैंड के पास पहुंचे तो एक चालक ट्रक को लापरवाही से चलता हुआ आया। ट्रक चालक ने चंदन गुप्ता को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में चंदन गुप्ता सड़क पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। चंदन गुप्ता को एंबुलेंस से सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
चंदन गुप्ता पचास हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में ट्रक चालक लेख राज, ट्रक मालिक राम असरा और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।