पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्वजों पर अंग्रेजों से सांठगांठ के आरोप लगाने के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी के खिलाफ रोहतक सीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा मातूराम के खिलाफ झज्जर जनसभा में शहीद भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने के आरोप लगाए थे। संत कुमार ने कहा था कि उन्होंने भगत सिंह की फांसी से संबंधित 457 गवाहों के कागजात कोर्ट से निकलवाए और इसकी जांच की।
इसके बाद संतकुमार ने सैनी के खिलाफ सीजेएम योगेश चौधरी की कोर्ट में इस्तगासा डाला। शिकायत के आधार पर सीजेएम ने संतकुमार और अन्य के बयान सुनने के बाद राजकुमार सैनी को समन आदेश जारी किए थे। संत कुमार ने कहा था कि भाषण से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार एवं समस्त आर्य समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है।
इस मामले में सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए शिकायत को आधारहीन करार देते हुए खारिज करने की अपील की थी। याची ने दलील दी थी कि मानहानि की शिकायत वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी मानहानि हुई हो या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य।
शिकायतकर्ता न तो परिवार की परिभाषा में आता है और न ही कोई नजदीकी। ऐसे में उसे इस शिकायत को देने का अधिकार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही रोहतक की अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।