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अच्छी खबर: पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम घटे, साधारण खपतकारों को प्रति यूनिट 50 पैसे से 1 रुपये की राहत

Fri, 28 May 2021 08:26 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पीएसईआरसी द्वारा शुक्रवार को जारी टैरिफ आदेश में वित्तीय साल 2019-20 की सही स्थिति, वित्तीय साल 2020-21 की सालाना कारगुजारी समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय साल 2021-22 के लिए लागू टैरिफ/चार्जिज के साथ वित्तीय साल 2021-22 के लिए पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमटिड (पीएसपीसीऐल) व पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमटिड (पीएसटीसीएल) की समूची राजस्व जरूरत (एआरआर) निर्धारित की है। 
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बिजली घर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग (पीएसईआरसी) ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घरेलू बिजली दरों में 50 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट की कमी कर दी है। नया टैरिफ आगामी 1 जून, 2021 से लागू होकर 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से बिजली उपभोक्ताओं को 682 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की गई है।

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नए टैरिफ के अनुसार, 2 किलोवाट तक के लोड वाले 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट के उपभोग सलैब वाले घरेलू खपतकारों के लिए प्रति यूनिट टैरिफ दरें क्रमशः 1 रुपए और 50 पैसे घटाई गई हैं जबकि 2 से 7 किलोवाट तक के लोड वाले 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट उपभोग सलैब वाले घरेलू खपतकारों के लिए टैरिफ दरें क्रमशः 75 पैसे और 50 पैसे घटा दी गई हैं। हालांकि बिजली सब्सिडी से जुड़ी एपी श्रेणी के लिए टैरिफ में 9 पैसे प्रति यूनिट की मामूली बढ़ोतरी की गई है। इससे एपी श्रेणी की क्रास सब्सिडी (-) 14.41 प्रतिशत से घटाकर (-) 12.05 प्रतिशत कर दी गई है।

पीएसईआरसी द्वारा शुक्रवार को जारी टैरिफ आदेश में वित्तीय साल 2019-20 की सही स्थिति, वित्तीय साल 2020-21 की सालाना कारगुजारी समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय साल 2021-22 के लिए लागू टैरिफ/चार्जिज के साथ वित्तीय साल 2021-22 के लिए पंजाब राज्य पावर कारपोरेशन लिमटिड (पीएसपीसीऐल) व पंजाब राज्य ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमटिड (पीएसटीसीएल) की समूची राजस्व जरूरत (एआरआर) निर्धारित की है। इसके तहत कमिशन ने वित्तीय साल 2021 -22 के लिए पीएसपीसीएल का एआरआर (बीते सालों के अंतर को एक समान करने के बाद) 32982.49 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जिसमें पीएसटीसीएल के लिए टैरिफ के जरिए वसूल किया जाना वाला 1331.71 करोड़ रुपए का एआरआर भी शामिल कर दिया गया है।
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नए बिजली टैरिफ की मुख्य विशेषताएं 
- नया टैरिफ 1 जून, 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा और पिछले साल का टैरिफ 31 मई 2021 तक लागू रहेगा।
- 2 किलोवाट तक लोड वाले घरेलु खपतकारों के लिए 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट के उपभोग सलैब में प्रति यूनिट क्रमशः 1 रुपए और 50 पैसे की कटौती। 2-7 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलु खपतकारों के लिए 0-100 यूनिट और 101-300 यूनिट उपभोग सलैब में क्रमशः 75 पैसे और 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती। 
- ऐसे बिजली खपतकारों को 682 करोड़ रुपए की वित्तीय राहत मिलेगी।
- छोटे और मझौले औद्योगिक खपतकारों और एनआरएस खपतकारों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला।
- एपी श्रेणी के टैरिफ में 9 पैसे प्रति यूनिट की मामूली बढ़ोतरी। सब्सिडी में कटौती।
- बड़े औद्योगिक खपतकारों (जनरल और पीआईयू) के लिए टैरिफ में 2 प्रतिशत से कम विस्तार
- थ्रैशहोल्ड सीमा से अधिक बिजली के उपभोग पर भी बिजली चार्ज घटाए
- थ्रैशहोल्ड सीमा से अधिक बिजली के उपभोग के लिए उद्योगों को 4.86 केवीएएच की कम बिजली दरों की पेशकश। वोलटेज की छूट 4.86 केवीएएच के निर्धारित बिजली खर्चों से अलग होगी।
- विशेष नाइट टैरिफ निर्धारित चार्ज और 4.86 केवीएएच बिजली चार्ज के साथ विशेष तौर पर रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के समय के दौरान बिजली का प्रयोग करने वाले सभी (एलएस/एमएस/एसपी) औद्योगिक खपतकारों के लिए विशेष नाइट टैरिफ जारी रहेगा
- रात की श्रेणी वाले औद्योगिक खपतकारों द्वारा बिजली के प्रयोग की सुविधा आम टैरिफ पर, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक पूरे साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें वित्तीय साल 2021-22 का गर्मी व धान का सीजन शामिल है।

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