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लोकसभा 2019: 50 हजार से ज्यादा की नगदी रखने पर करना होगा ये काम, वरना पड़ सकते मुसीबत में

Wed, 13 Mar 2019 10:33 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजपुर (पंजाब)
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सांकेतिक तस्वीर
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चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर चंद्र गैंद ने कैश वितरण की निगरानी के लिए उड़न दस्तों की टीमें गठित की हैं। 50 हजार से अधिक नगदी लेकर चलने पर प्रूफ रखना होगा। यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी चंद्र गैंद ने दी। डीसी ने बुधवार को अधिकारियों से बैठक करने के बाद बताया कि नियम के मुताबिक 50 हजार रुपये तक कैश कैरी करने के लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। 

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50 हजार से लेकर दस लाख रुपये तक कैश रखने पर साथ में प्रूफ रखना होगा। जिस बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं उसकी ट्रांजेक्शन रसीद साथ रखनी होगी। सबूत नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति से बरामद हुए कैश के मामले में पूरी छानबीन की जाएगी। इसके अलावा दस लाख रुपये से ज्यादा कैश के सभी मामले इनकम टैक्स विभाग को जांच के लिए रेफर होंगे। ये सारी प्रक्रिया चुनाव में पैसों के वितरण पर कड़ी निगरानी के लिए अपनाई जाएगी और 24 घंटे सर्विलांस टीमें जांच पर रहेंगी।

फिरोजपुर में वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम के तहत बड़ी तादाद में युवाओं को नई मतदाता सूची में शामिल किया गया है। जिले में 18 से 19 साल की उम्र वाले 8764 नए मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इसमें 5734 पुरुष और 3030 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में 13,570 ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर की है। इनमें 6373 पुरुष और 7197 महिला मतदाता शामिल हैं।

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