चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
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हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के विकास के लिए सेक्टर वासियों से एक्सट्रा डेवलपमेंट चार्ज के रूप में वसूली गई 13948.64 करोड़ की राशि के बावजूद गुड़गांव पानी और जाम से बदहाल क्यों है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में वितायुक्त व हुडा के मुख्य प्रशासक से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह भी बताने का आदेश दिया है कि 28 जुलाई व 30 जुलाई की पानी के कारण लगने वाले जाम के बाद सरकार ने गुडगांव को इस तरह की समस्या से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो वह क्या है और वह कब तक पूरा हो जाएगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश गुडगांव में ई.डी.सी. के नाम पर हजारों करोड़ों रूपये एकत्र कर भी लोगो को मूलभूत सुविधा उपलब्ध न करवाने की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। इस दौरान हरियाणा महालेखाकार की ईडीसी पर ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ई.डी.सी. के पैसे का उपयोग बारे एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सरकार ने कहा कि सड़क, सीवरेज, पानी , सोलिड वेस्ट प्लांट आदि पर राशी खर्च की जाती है।
सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि गुडगांव राज्य का एक महत्वपूर्ण आर्थिक शहर है इस लिए सरकार की कोशिश है कि इस शहर में हर तरह की आधार भूत सुविधा उपलब्ध हो।