फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ई टेंडरिंग से होगी शराब के ठेकों की नीलामी

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। यूटी के आबकारी विभाग की ओर से नौ माह के लिए नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी में ई टेंडरिंग के जरिए शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही 5 प्रतिशत लगने वाले काउ और कोविड सेस भी नई पालिसी में जारी रखने का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन

इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए सफाई व्यवस्था नहीं किए जाने पर पेनाल्टी का भी प्रावधान नई पॉलिसी में किया गया है। प्रशासन ने 9 माह के लिए एक्साइज पॉलिसी 2020-21 को जारी कर दिया है। जिसके तहत एक जुलाई सभी प्रकार की शराब की रिटेल बिक्री पर पांच प्रतिशत कोविड सेस के साथ ही काउ सेस लगना भी जारी रहेगा।
ये सेस होलसेल लाइसेंसी द्वारा नगर निगम के डेडिकेटेड अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। 31 दिसंबर 2020 तक कोविड सेस लगाया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने ठेकों की अलॉटमेंट पूरी तरह से ई-टेंडरिंग के जरिए करने का फैसला लिया है। वहीं, परमिट पास ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन

सफाई न रखी तो लगेगा भारी जुर्माना
विभाग ने नई पॉलिसी में ठेकों की संख्या 95 से घटाकर 94 कर दी है। इन ठेकों की अलॉटमेंट इसी माह 23 से 25 जून के बीच कर दी जाएगी, जिसके लिए वीरवार को डेट फाइनल कर ली जाएगी। एक लिकर वेंडर को सिर्फ 10 ही ठेकों की ही अलॉटमेंट की जाएगी। प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए आदेश दिए हैं कि रिटेल लाइसेंसी को शॉप के अंदर व बाहर सफाई व्यवस्था बनाकर रखनी होगी। ऐसा न करने पर विभाग द्वारा 10 हजार रुपए पहली बार पेनाल्टी लगाई जाएगी और दूसरी पर इसमें 20 हजार रुपए पेनाल्टी का प्रावधान होगा।
काउ सेस में बढ़े बोतल पर 5 रुपये
पॉलिसी में काउ सेस भी लागू होगा। काउ सेस कंट्री लिकर की 750 एमएल बोतल पर 5 रुपए, बीयर की 650 एमएल बोटल पर 5 रुपये, व्हिस्की की 750 एमएल बोतल पर 10 रुपये लगाया गया है, जिससे पहले ही लिकर के रेट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें