हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के निर्णय से वर्तमान में निजी फर्मों में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद निकलने वाली नियुक्तियों पर ही यह कानून लागू होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण कर रोजगारयुक्त बनाना है।
मंत्रिमंडल बैठक में ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश-2020’ लाने के जिस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान दी गई है, वह प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, पार्टनरशिप वाली फर्मों आदि में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के मामले में नए रोजगार का 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को मुहैया करवाएगा।
यह भी पढ़ें- अभिनेता आयुष्मान खुराना ने खरीदी सेक्टर-6 पंचकूला में आलीशान कोठी, पत्नी के साथ पहुंचे तहसील
चौटाला ने बताया कि यदि उद्योग को किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो श्रम आयुक्त को बाहर के उम्मीदवार रखने की अनुमति देने का प्रावधान भी रखा गया है ताकि उस उद्योग को उनकी जरूरत के अनुसार उम्मीदवार मिल सकें। उद्योगों में पहले से काम करने वाले लोगों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको सरकार बिल्कुल भी नहीं हटाएगी। 75 प्रतिशत युवाओं को नौकरी देने का जो अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी है, वह पहले विधानसभा फिर राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति को भेजा जाएगा। तत्पश्चात राज्य सरकार की विज्ञाप्ति होने वाली नौकरियों के लिए ही यह कानून लागू होगा।