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Chandigarh News: जिला अदालत का आदेश, मॉल के फूड कोर्ट का रास्ता खुलेगा

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चंडीगढ़। बीते 26 जून को एलांते मॉल की तीसरी मंजिल पर मौजूद फूड कोर्ट का रास्ता मॉल प्रबंधन ने बंद कर दिया था। इसके बाद दुकानदारों ने पुलिस थाने पहुंचकर मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दी थी। अब जिला अदालत ने दुकानदारों को राहत देते हुए दो सितंबर तक रास्ता बंद रखने के फैसले पर रोक लगा दी है।
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एलांते मॉल के फूड कोर्ट को अयान फूड्स नामक एक कंपनी ने 9 साल के लिए लीज पर लिया था लेकिन कोरोना महामारी के कारण कंपनी ने इसका किराया नहीं जमा करवाया। वर्ष 2022 में मॉल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए फूड कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। तब अदालत ने कंपनी को दो अगस्त 2024 तक 6 करोड़ रुपये मॉल प्रबंधन को देने का आदेश दिया था लेकिन कंपनी के संचालक पुनीत गुप्ता ने पैसे जमा करवाने के बजाय फूड कोर्ट को मॉल प्रबंधन को सरेंडर कर दिया था, इसके बाद प्रबंधन ने दुकानदारों को दुकानें खाली करने को कहा, लेकिन फूड कोर्ट के दुकानदारों का कहना है कि वह अयान फूड्स कंपनी को लगातार किराया दे रहे थे। इसके बाद प्रबंधन ने दोबारा 26 जून को फूड कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया। मॉल के इस आदेश पर जिला अदालत ने 2 सितंबर तक रोक लगा दी है। जिला अदालत से रोक के बाद दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। करीब दस दिन से बंद फूड कोर्ट को जल्द खोला जा सकता है।
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