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दो साल पुराने मामले में दोषी को जिला अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

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चंडीगढ़। दो साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम आर जोशी की अदालत ने वीरवार को सेक्टर-40 निवासी मनदीप सिंह उर्फ गिफ्टी को पांच साल की सजा सुनाई है। सूत्रों के मुताबिक, मनदीप पर चोरी और धोखाधड़ी के ओर भी मामले चल रहे हैं। सारे मामले जिला अदालत में ही लंबित हैं। कई मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है।
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मामला 20 जुलाई 2018 का है। सेक्टर-40 निवासी तनुज महाजन ने सेक्टर-39 थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि मनदीप सिंह उनकी पत्नी का चचेरा भाई है। एक दिन वह उनके घर आया और कहने लगा कि वह सेक्टर-40 स्थित अपने घर को बेचकर कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके चाचा और तनुज के ससुर निर्मल सिंह घर को बेचने नहीं दे रहे। मकान में उनका भी हिस्सा है। उसके बाद आरोपी ने कहा कि ‘मुझे पता चला है कि तुम दोनों पति पत्नी मेरे चाचा को भड़का रहे हो। तुम्हें जान से मारने के बाद ही मैं मकान बेच सकूंगा।’ यह कहते हुए उसने जेब से चाकू निकाला और उनकी पत्नी पर हमला कर तीन चाकू मारे। जब उन्होंने मनदीप को रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर भी कई वार किए। चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। इसके बाद दोषी मौके से फरार हो गया। इसके बाद उसने अपने ससुर निर्मल को फोन किया। उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को सेक्टर 16 अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। उसके बाद हमने पुलिस को मामले की सूचना दी।
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