गायक सोनू निगम के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में दायर एक और याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सोनू ने लाउडस्पीकर से अजान के मामले पर ट्वीट किया था। इसे लेकर बीते सप्ताह एक याचिका को जस्टिस जितेंद्र चौहान ने आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था।
सोमवार को एक अन्य याचिका (जिसे हाईकोर्ट के एडवोकेट आस मोहम्मद ने दायर किया था) को जस्टिस एमएमएस बेदी ने खारिज कर दिया। जस्टिस बेदी ने कहा कि सोनू निगम ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ टिप्पणी की है न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस जितेंद्र चौहान की अदालत में सोनू निगम के खिलाफ याचिका खारिज हो जाने के अगले ही दिन याचिकाकर्ता आस मोहम्मद ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।