फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सैनिक की विधवा को राशि देने में देरी: हरियाणा सरकार को फटकार, HC ने कहा-अब न दी तो फिर लगेगा जुर्माना

Fri, 06 Sep 2024 05:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

महेंद्रगढ़ निवासी सूरज कौर ने बताया कि उनकी पेंशन से जुड़ी अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याची के लीगल नोटिस पर निर्णय लेकर पेंशन राशि जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद याची के दावे को खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

1965 में पाकिस्तान के साथ जंग में मारे गए सिपाही की विधवा की फैमिली पेंशन को लेकर लंबित याचिका में आदेश के बावजूद जुर्माने के एक लाख रुपये का भुगतान न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अगली सुनवाई तक राशि जमा नहीं कराई गई तो एक लाख और जुर्माना लगेगा और दोषी अधिकारी का वेतन अटैच किया जाएगा।

याचिका दाखिल करते हुए महेंद्रगढ़ निवासी सूरज कौर ने बताया कि उनकी पेंशन से जुड़ी अनियमितताओं के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को याची के लीगल नोटिस पर निर्णय लेकर पेंशन राशि जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद याची के दावे को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की तो बताया गया कि याची के पति की नियुक्ति से जुड़ा रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। 

याची के पति की पेंशन पर अंबाला रेंज के अधिकारी ने निर्णय लिया था। ऐसे में पेंशन हरियाणा एजी दें। हरियाणा एजी ने कहा कि उनके पास इससे संबंधित रिकाॅर्ड नहीं है। अभी तक पंजाब एजी पेंशन की राशि का भुगतान कर रहे थे और आगे भी करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि एक बुजुर्ग अपने लाभ के लिए भटक रही है और दोनों एजी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के अकाउंटेंट जनरल को हल निकालने का आदेश दिया था। 
विज्ञापन


बैठक के बाद हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा एजी ने बताया कि याची की पेंशन की गणना कर ली गई है और जल्द ही यह राशि ब्याज सहित जारी कर दी जाएगी। इस देरी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा एजी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए यह राशि विधवा को सौंपने का आदेश दिया था। 23 मार्च 2023 के आदेश के बाद भी याची को एक लाख का भुगतान अभी तक न होने पर अब हाईकोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें