मोबाइल ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने फोन कंपनी और सर्विस सेंटर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 13 हजार रुपये वापस करने के अलावा आठ हजार मुआवजा और छह हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह निवासी गांव अलीपुर, जिला पंचकूला ने सेक्टर-22बी चंडीगढ़ स्थित सिटी पोर्र्टेट्स एंड कलर लैब, सेक्टर-17 स्थित एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और बंगलुरू स्थित लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि उन्होंने सिटी पोर्र्टेट्स से 12 जुलाई, 2014 को लेनोवो एस 650 सिल्वर मोबाइल हैंडसेट 13 हजार रुपये में खरीदा।
उस हैंडसेट की एक वर्ष की वारंटी थी। मोबाइल में आई खराबी को ठीक करने के लिए एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड में जमा कराया। रिपेयर के बाद जब शिकायतकर्ता को मोबाइल दिया गया तो उसमें पहले जैसी ही खराबी थी। इसके बाद सर्विस सेंटर ने रिपेयर करने से इनकार कर दिया। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।