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Chandigarh News: नए लैपटॉप में आई खराबी, शिकायतकर्ता को 90 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश

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चंडीगढ़।
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90 हजार का भुगतान कर मनीमाजरा निवासी संजीव कुमार ने लेनेवो कंपनी का नया लैपटॉप खरीदा जो हैंग होने लगा। परेशान होकर युवक ने लेनोवो कंपनी और रिलायंस स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को शिकायत दी। आयोग ने लेनोवो कंपनी को शिकायतकर्ता से लैपटॉप वापस लेकर शिकायतकर्ता के 90,746 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।संजीव कुमार ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 12 अक्तूबर 2020 को औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित एलांते माल में रिलायंस रिटेल स्टोर से लेनोवो कंपनी का नया लैपटॉप खरीदा था। इसके लिए उन्होंने 90 हजार 746 रुपये का भुगतान किया। कुछ दिन बाद ही लैपटॉप हैंग होने लगा। इसके की बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया और लैपटॉप गर्म भी होने लगा। शिकायतकर्ता ने लैपटॉप में आ रही खराबी को लेकर लेनोवो कंपनी और रिलायंस रिटेल स्टोर को सूचित किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सूचित किए जाने के बावजूद कंपनी और रिटेल स्टोर की तरफ से लैपटॉप को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया गया।
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शिकायतकर्ता ने परेशान होकर 12 जुलाई 2021 को उक्त दोनों के खिलाफ आयोग को शिकायत दी। आयोग में शिकायत का जवाब देते हुए रिलायंस रिटेल स्टोर की तरफ से कहा गया कि उनकी भूमिका केवल उत्पाद बेचने तक ही सीमित है। निर्माता कंपनी की तरफ से उत्पाद की दी गई वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए रिटेल स्टोर जिम्मेदार नहीं है। लैपटॉप की खराबी ठीक करने व बदलने में उनकी कोई भूमिका नहीं। वहीं, शिकायत के जवाब देने के लिए लेनेवो कंपनी की तरफ से आयोग में कोई पेश नहीं हुआ, जिसपर कंपनी को एक्स पार्टी घोषित करते हुए उसे शिकायतकर्ता की लैपटॉप की राशि ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया।
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