पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट अब 28 फरवरी तक जारी रहेगी। निकाय मंत्री अनिल जोशी ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
जोशी ने बताया कि लोगों की मांग को देखते हुए छूट की सीमा बढ़ाई गई है। 28 फरवरी के बाद लोगों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा। बिना जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि लोगों को 28 फरवरी से पहले टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित करें। सभी रीजनल डिप्टी डायरेक्टर, निगम कमिश्नर और ईओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।