पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन खत्म हो गई है। इसके बाद जालंधर पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच करने शुरू कर दी है। इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई के चालान काटे हैं।
चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने पर पुलिस मुलाजिम, एडवोकेट, आम जनता, सियासी दलों के नुमाइंदे समेत किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने बस स्टैंड के नजदीक बहुजन समाज पार्टी के बलविंदर सिंह को रोका जिनकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी।
बता दें कि कोर्ट के आदेश पर सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है लेकिन जब कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2021 में एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने पर लोगों के चालान कटने लगे तो तत्कालीन परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी थी।
अब मौजूदा पंजाब सरकार ने भी मार्च महीने में 30 जून तक वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख तय कर दी थी। अब अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना होगा। इसके बाद उल्लंघन करने पर नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।