चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने तीन हफ्ते में छठी बार कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। नए फैसले के मुताबिक अब कर्फ्यू का समय शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसके साथ ही दुकानें, मॉल और मल्टीप्लेक्स को कर्फ्यू से एक घंटे पहले बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट व मॉल में स्थापित फूड प्वाइंट को रात 9 बजे तक डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके लिए होटल व रेस्टोरेंट को अपने डिलीवरी ब्वॉय के लिए पहचान पत्र जारी करना होगा। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश वीरवार शाम पांच बजे से लागू हो जाएंगे। यह फैसला बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन की बैठक में लिया गया।
उधर, प्रशासन वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर रहा है। इस बारे में फैसला अगले दो से तीन दिन में हो सकता है। प्रशासन ने एक दिन पहले ही संकेत दिया था कि वह पंजाब-हरियाणा की तर्ज पर चंडीगढ़ में कुछ सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं।
जिम, स्पा व सिनेमा हाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
सरकारी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।
सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
म्यूजियम, लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
-स्वास्थ्य विभाग को एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है, जो विभिन्न अस्पतालों में आक्सीजन व अन्य जरूरी उपलब्धता पर नजर रखेगा।
-पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। कई डॉक्टरों को कोविड मरीजों के परिजनों के गुस्से व दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।
-प्रशासक ने सभी अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गैर-महत्वपूर्ण रोगियों या हल्के व मध्यम लक्षण वाले मरीजों को कोविड केयर सेंटर या घर भेज दिया जाए। उनकी जगह गंभीर मरीजों को दाखिल करने में प्राथमिकता दी जाए।
क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा
-स्वास्थ्यकर्मी, नगर निगम की इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े, पुलिस, यूनिफार्म में सेना व अर्द्धसैनिक बल, मीडिया व टेलीकाम सर्विस, फायर व कोविड से जुड़ी ड्यूटी से संबंधित लोगों को कर्फ्यू के दौरान परिचय पत्र दिखाने पर कर्फ्यू में छूट रहेगी।
-मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुली रहेगी। इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों, मजदूरों व गाड़ियों के आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके लिए इंडस्ट्री को परमिशन व पहचान पत्र रखना होगा।
-जरूरी व गैर जरूरी सामान को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने में कोई रोक नहीं रहेगी।
-चंडीगढ़ से गुजरने वाले पास धारक वाहन व लोगों पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन एंट्री प्वाइंट पर वेरिफिकेशन कराने के बाद ही अनुमति मिलेगी।
-अस्पताल, केमिस्ट शॉप, एनिमल पेट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे।
-गर्भवती महिलाएं व मरीजों के आने जाने में कोई रोक नहीं रहेगी।
-शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
शादी व मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।