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किराएदार से संबंध बना पति को मार डाला

Sat, 03 Jan 2015 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जगाधरी
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किरायेदार से अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने ही मरवा दिया। कोर्ट ने मामले में पत्नी को दोषी करार दे दिया। दोषी पत्नी तथा उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद तथा एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में करीब छह महीने तक चली सुनवाई के दौरान 14 लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके सिंह पंवार की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कमलेश रानी तथा उसके प्रेमी निर्मल को संदीप की हत्या और शव को खुर्दबुर्द करने का दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने धारा 302 में दोनों दोषियों को उम्रकैद तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया है जबकि धारा 201 में तीन साल कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न  देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। उपरोक्त दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

झाड़ियों में फेंक दिया था शव

पुलिस के मुताबिक 28 जून, 2013 को मलिकपुर रायपुर गांव के सरपंच केहर सिंह ने बिलासपुर पुलिस को सूचना दी थी कि गांव के पास झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के दौरान मृतक की शिनाख्त बिलासपुर निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई।

मृतक की मां ने शक जताया किया कि उसके बेटे की हत्या उसकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है। पुलिस ने मृतक की पत्नी कमलेश रानी तथा उसके प्रेमी निर्मल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मामले की सारी परतें खुलती चली गईं।

संदीप का शव 28 जून, 2013 को झाड़ियों में मिला था

पुलिस के मुताबिक निर्मल कुमार संदीप के घर पर किराएदार था। इस दौरान निर्मल ने कमलेश (संदीप की पत्नी) के साथ संबंध स्थापित कर लिए। जब परिवार के लोगों को इस बात की भनक लगी, तो उन्होंने निर्मल से अपना मकान खाली करवा लिया। बावजूद इसके निर्मल का संदीप के घर आना-जाना लगा रहा।

पुलिस के मुताबिक 27 जून, 2013 को संदीप की मां अपने पोते-पोती को साथ यमुनानगर स्थित अपनी रिश्तेदारी में मिलने आई थी। रात के समय कमलेश ने अपने प्रेमी निर्मल को घर पर बुला लिया। दोनों ने साजिश के तहत चाकू से संदीप की हत्या कर दी और शव को मलिकपुर रायपुर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया।
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पहचान मिटाने के लिए चेहरे को कर दिया था खुर्दबुर्द

पुलिस के मुताबिक लाश की पहचान मिटाने के लिहाज से कमलेश तथा निर्मल ने संदीप के चेहरे पर ईंटें मारकर उसे खुर्दबुर्द कर दिया था। यही वजह है कि पुलिस को शव की पहचान करवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

मृतक के परिजनों ने संदीप के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी कमलेश तथा उसके प्रेमी निर्मल के खिलाफ भादंसं की धारा 302 तथा शव को खुर्दबुर्द करने की धारा 201 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने 29 जुन को कमलेश तथा निर्मल को गिर तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस पूछताछ के दौरान उपरोक्त दोनों ने संदीप की हत्या की बात स्वीकार की।
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