नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी को चंडीगढ़ जिला अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित कालोनी में रहने वाले 8 साल के मासूम को किडनैप कर उसके साथ कुकर्म के दोषी प्रदीप (18) को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने सोमवार को 10 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी प्रदीप भी इसी कॉलोनी में रहता था और मूलरूप से बिहार के गोपाल गंज का है।
इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक जून, 2015 को कुकर्म, किडनैपिंग व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले में पीड़ित बच्चे के मामा 30 मई, 2015 को जब शाम 7 बजे घर आए तो देखा कि उनका भांजा घबराया हुआ था। बच्चे ने बताया था कि जब वह शौच के लिए पास के जंगल में गया था तो पड़ोस का प्रदीप उसे पकड़कर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के बयान व उसके मामा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था।