डांस सीखने आती स्टूडेंट के साथ टीचर दो साल से छेड़छाड़ कर रहा था। मामले में उसे अब सजा सुनाई गई है। टीचर को अदालत ने 5 साल के लिए जेल भेज दिया।
कान्वेंट स्कूल की छात्रा से शारीरिक छेड़छाड़, धमकाने और पैसे ऐंठने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की कोर्ट ने पंचकूला सेक्टर-7 निवासी आकाश उर्फ एरिक को 5 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 18 हजार जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले अदालत ने आकाश की सजा में नरमी बरतने की याचिका को खारिज कर दिया।
हल्के में नहीं ले सकते ऐसे गंभीर अपराध को
महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषी ने पीड़िता का शारीरिक शोषण किया। उसे धमकाया और उससे पैसे वसूले। महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के मामले समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं।
इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों को हल्के में नहीं ले सकती। दोषी पर जो इल्जाम थे, वह काफी निंदनीय हैं। इसके बाद उसके प्रति दया नहीं बरती जा सकती और उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। यह एक उदाहरण बनना चाहिए हो जो अध्यापकों को ऐसे घृणित और भयानक अपराध करने से रोके।
डांस ट्रेनिंग के दौरान मिला था छात्रा से
सेक्टर-9 स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं की छात्रा के पिता ने 9 जनवरी 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को उसके पुराने स्कूल में कोचिंग देने आया डांस टीचर आकाश उर्फ एरिक ब्लैकमेल कर रहा है।
उनका आरोप था कि आकाश उनकी बेटी से दो साल से छेड़छाड़ कर रहा है। वह उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए उसकी कुछ फोटो सोशल साइट और व्हाट्स एप पर अपलोड करने की धमकी देकर हजारों रुपये ऐंठ चुका है।