गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-38 (वेस्ट) डड्डूमाजरा में दो सरकारी टीचरों को छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
उन्हें 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में मुकेश (32) और अशोक (54) शामिल हैं। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने इनके खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराने वाली चार में से तीन छात्राएं बयान से पलट गईं थीं, जबकि एक छात्रा बयान पर कायम रही थी।
मामला अगस्त 2014 का है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार दोषी टीचर मुकेश ने एक छात्रा से कहा था कि वह पेपर छोड़ दे और नंबर बढ़ाने होंगे तो वह उसके नंबर बढ़ा देगा। इसके लिए उसे उसके साथ क्लब चलना होगा। साथ ही मुकेश ने एक छात्रा से कहा कि वह उसके घर ट्यूशन के बहाने आ जाया करे, उसके घर पर कोई नहीं होता है।
एक अन्य छात्रा ने कहा कि दोनों टीचर अक्सर उनसे छेड़छाड़ और हाथ पकड़ने के बहाने तलाशते रहते थे। कई बार वह उसका हाथ पकड़ छेड़छाड़ कर चुके थे। इस मामले में छात्राओं ने पहले इसकी शिकायत स्कूल की एक महिला टीचर को दी थी। उन्होंने कहा कि वह प्रिंसिपल को शिकायत सौंपेगी।
इसके बाद जब छात्राओं ने प्रिंसिपल को दोनों अध्यापकों की शिकायत दी तो उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एक दिन इसी तरह छेड़छाड़ करने पर एक छात्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। साथ ही परिजनों को भी स्कूल बुला लिया।
इस पर दोनों अध्यापकों ने परिजनों पर समझौते का दबाव बनाया। प्रिंसिपल के दोनों अध्यापकों के स्कूल न आने के आश्वासन पर छात्रा ने शिकायत वापस ले ली। लेकिन, कुछ ही दिन बाद टीचर अशोक स्कूल आ गए। इसे लेकर पीड़ित छात्रा के पिता की उनसे बहस हो गई।
इसके बाद पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने दोनों अध्यापकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकेश को 8 अगस्त और अशोक को 18 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था।