फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महिला से दुराचार का प्रयास, दोषी शख्स को सात साल की कैद, 1 लाख 7500 रुपये का जुर्माना

Thu, 26 Jul 2018 09:42 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन
 महिला से दुराचार के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने हिमाचल के जिला सोलन निवासी करतार सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने करतार को आईपीसी की धारा 376/511, 451 और 506 के तहत दोषी करार दिया है।
विज्ञापन


9 सितंबर 2017 को सेक्टर-26 थाने में दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता वाटर सप्लाई के लिए बने ट्यूबवेल के एक कमरे में परिवार के साथ रहती थी। उसका पति वाटर सप्लाई विभाग में काम करता था और उसी के तहत उसे यह कमरा मिला हुआ था। घटना वाले दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीड़िता घर में बच्चों के साथ थी।

सुबह करीब 11 बजे करतार सिंह बिना कुंडी खटखटाए कमरे के दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और महिला से रेप का प्रयास करने लगा। दोषी ने महिला को धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसके बच्चों को जान से मार देगा, लेकिन महिला उसे धक्का मारकर किसी तरह कमरे से बाहर निकली और शोर मचा दिया।
विज्ञापन


महिला के शोर मचाने पर पास ही चाय की दुकान चलाने वाला रोहित वहां आया और दोषी को दबोच लिया। इसके बाद वहां महिला का पति और अन्य लोग भी पहुंच गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। दोषी को जब लोगों ने दबोचा था तो उस वक्त वह अर्द्धनग्न था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें