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एयरफोर्स जवान की हत्या के दोषी सार्जेंट को फांसी, टुकड़ों में मिली थी लाश...पत्नी को भी मिली सजा

Sat, 16 Mar 2019 04:59 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बठिंडा (पंजाब)
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सांकेतिक तस्वीर
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एयरफोर्स भिसीआणा में तैनात कारपोरल विपुन शुक्ला की हत्या के दोषी सार्जेंट को बठिंडा जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कत्ल में साथ देने वाली उसकी पत्नी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दोषी सुरेश का साला शशि भूषण अभी फरार है। जानकारी के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन भिसीआणा में कारपोरल विपुन शुक्ला आठ फरवरी 2017 को लापता हो गया था। 

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लापता होने की सूचना से पूरे एयरफोर्स स्टेशन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। 21 फरवरी को विपुन शुक्ला की लाश एयरफोर्स के सार्जेंट सुरेश कुमार के घर से बरामद हुई थी। पुलिस के अनुसार विपुन निवासी उत्तरप्रदेश के दोषी सुरेश कुमार की पत्नी अनुराधा के साथ संबंध थे। लेकिन बाद में अनुराधा ने उसे इंकार कर दिया। इसके बाद भी विपुन अनुराधा को तंग कर रहा था। 

दोषी सुरेश कुमार ने विपुन के कत्ल के लिए अपने साले शशि भूषण के साथ मिलकर योजना बनाई थी। योजना के अनुसार अनुराधा ने विपुन को एयरफोर्स स्टेशन में स्थित अपने क्वार्टर में बुलाया। दोनों ने मिलकर विपुन का कत्ल किया और उसकी लाश के टुकड़े-टुकड़े करके पॉलीथिन में लपेट कर अलमारी में छिपा दिए थे। 
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पुलिस ने सुरेश कुमार को गिरफ्तार करके मृतक की लाश के टुकड़े बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने सुरेश कुमार और उसकी पत्नी अनुराधा पर हत्या का केस दर्ज कर चालान पेश किया। एडवोकेट सुनील त्रिपाठी और सरकारी वकील हरविंदर सिंह गिल की दलीलों से सहमत होते हुए शुक्रवार को एडिशनल जिला सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा की अदालत ने दोषी सुरेश कुमार को मौत की सजा सुनाई है, जबकि अनुराधा को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी सुरेश का साला शशि भूषण अभी फरार है। 

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