फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सतलोक में सिलेंडरों का सच सुनेंगे तो चौंक जाएंगे

Sat, 06 Dec 2014 08:12 AM IST
राजेश सैनी/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
आश्रम के अंदर 134 प्रकार की सभी जरनल दवाइयां थी, जिसे विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। इन दवाइयों में 16 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिली हैं।
विज्ञापन

 
कई प्रकार का सामान मिलने का उल्लेख
स्वास्थ्य विभाग के दल ने आश्रम में 26 प्रकार के उपकरण मिलने की बात भी रिपोर्ट में लिखी है। रिपोर्ट में एक्सरे मशीनें, सीजर, स्टेथोस्कॉप, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टैंड, इंजेक्शन, नेबुलाइजर सहित कई प्रकार का सामान मिलने का उल्लेख है।

इन धाराओं में ये है सजा
1. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 18 (सी) व 18 (ए) के तहत सात साल की सजा व 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
2. इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जिसमें 15 (2) व 15 (3) में तीन साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
3. क्लीनिकल इस्टेबिलिसमेंट एक्ट के तहत भी कठोर करावास का प्रावधान है।
विज्ञापन

एक कनेक्शन पर 12 गैस सिलेंडर

सतलोक आश्रम में पाए गए 408 सिलेंडरों में सारे गैर कानूनी रूप से प्रयोग में लाए जा रहे थे। आश्रम की कमेटी के नाम पर जो एक कनेक्शन लिया गया था, उस पर 12 गैस सिलेंडर ले रखे थे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने संत रामपाल पर केस दर्ज करा दिया है।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक डीसी शर्मा ने बताया कि आश्रम में पाए गए 408 सिलेंडरों को कब्जे में लिया गया था। छानबीन के दौरान पता चला कि जिस 408 में सिर्फ एक कनेक्शन आश्रम कमेटी के नाम पर था। उन्होंने बताया कि इस एक कनेक्शन पर भी 12 सिलेंडर लिए जा रहे थे।

इसको लेकर विभाग की ओर से मामला दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस की निगरानी में इन सिलेंडरों को शहर की एजेंसियों में भिजवाया गया है।

अब ये सिलेंडर कोर्ट की संपत्ति है। ऐसे में इन सिलेंडरों को सील किए गए आश्रम में नहीं रखा जा सकता। अवैध सिलेंडर रखने के मामले में आश्रम कमेटी के नाम मामला दर्ज करा दिया गया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें