आश्रम के अंदर 134 प्रकार की सभी जरनल दवाइयां थी, जिसे विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। इन दवाइयों में 16 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां भी मिली हैं।
कई प्रकार का सामान मिलने का उल्लेख
स्वास्थ्य विभाग के दल ने आश्रम में 26 प्रकार के उपकरण मिलने की बात भी रिपोर्ट में लिखी है। रिपोर्ट में एक्सरे मशीनें, सीजर, स्टेथोस्कॉप, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्टैंड, इंजेक्शन, नेबुलाइजर सहित कई प्रकार का सामान मिलने का उल्लेख है।
इन धाराओं में ये है सजा
1. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 18 (सी) व 18 (ए) के तहत सात साल की सजा व 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
2. इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जिसमें 15 (2) व 15 (3) में तीन साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
3. क्लीनिकल इस्टेबिलिसमेंट एक्ट के तहत भी कठोर करावास का प्रावधान है।