रुचिका छेड़छाड़ मामले में आज चंडीगढ़ एंव हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल एडवोकेट रंजन लखनपाल ने याचिका दायर की है।
याचिका के अनुसार पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई करने में हरियाणा सरकार की ओर से देरी पर सवाल उठाया गया है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से जवाब दाखिल की।
बहस के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने काउंसिल के एकाउंट और अंतराष्ट्रीय गतिविधियों को लेकर याची पक्ष को घेरा
उल्लेखनीय है निचली अदालत द्वारा राठौड़ को 17 साल पहले एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी रुचिका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का दोषी ठहराया जा चुका है।
रुचिका ने हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। राठौड़ उस समय आईजी रैंक का आधिकारी था।