स्थानीय अदालत ने पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर की तरफ से रुचिका के परिजनों और अन्य पारिवारिक मित्रों के खिलाफ दायर मानहानि के केस को खारिज कर दिया।
राठौर ने रुचिका प्रकरण में लड़ाई लड़ने वाले आनंद प्रकाश, उनकी पत्नी मधु प्रकाश, बेटी अराधना, रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा, भाई आशू गिरहोत्रा व पारिवारिक मित्र डॉ. नरेश मित्तल के खिलाफ वर्ष-2002 में केस दायर किया था।
आरोप लगे थे कि राठौर की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि, राठौर पर रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप तय हुए थे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट व उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये आरोप खारिज हो गए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राठौर ने मानहानि का केस दायर किया था। मालूम हो कि पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में 18 महीने की सजा पा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।
रुचिका की सहेली अराधना छेड़छाड़ केस में प्रत्यक्षदर्शी गवाह थी।