अतिरिक्त सेशन जज वरिंदर अग्रवाल की अदालत ने एक बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले व्यक्ति को दस साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने थाना छाजली में पांच अप्रैल 2014 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा देर शाम तक घर नहीं आया था।
परिवार के सदस्यों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी पत्नी ने देखा कि सतगुर सिंह उनके बच्चे के साथ पानी की टंकी के कोठे में कुकर्म कर रहा था।
थाना छाजली में सतगुर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले का फैसला सुनाते हुए जज वरिंदर अग्रवाल ने सतगुर सिंह को दोषी मानते हुए उसे दस साल की कैद की सजा सुनाई।