नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति साहनी की अदालत ने वीरवार को रामदरबार केमनोज कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 13 हजार जुर्माना किया।
रामदरबार निवासी महिला ने 24 मई 2013 को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी का पड़ोस के रहने वाले मनोज कुमार ने अपहरण कर लिया है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्जकर दोनों की तलाश शुरू की। पुलिस को पता चला कि मनोज कुमार ने लड़की को बद्दी में छिपाकर रखा है।
पुलिस ने बद्दी में छापा मारकर मनोज कुमार को पकड़कर उसकी निशानदेही पर लड़की का बरामद किया था। सेक्टर 31 थाना पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया तो डाक्टरों ने दुराचार की पुष्टि की थी।
जिसके बाद पुलिस ने मनोज कुमार के खिलाफ दुराचार और अपहरण का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जुलाई महीने में बीमारी के चलते नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी।