अपनी ही बेटी की हत्या के आरोपों से घिरे एक पिता पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप तय कर दिए गए। अब इस केस में ट्रायल शुरू हो गया है।
आरोपी पिता पर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 376 व प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। मामला इसी साल 17 अगस्त को सेक्टर-5 थाने में दर्ज हुआ था।
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, मौलीजागरां निवासी एक व्यक्ति अपनी सौतेली बेटी को घर से लेकर आया। पहले उसे जीरकपुर ले गया। बाद में वापस पंचकूला लाया और जहां सूरज थिएटर के पीछे झाड़ियों में बच्ची के साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
बाद में शव को सेक्टर-5 के मंडी मैदान में झाड़ियों में फेंक दिया। देर रात को शव पड़े होने की पुलिस को सूचना मिली। आसपास के थानों में सूचना दी गई तो मौलीजागरां से एक बच्ची के लापता होने का पता चला, क्योंकि पिता ने मौलीजागरां चौकी में लड़की के लापता होने का मामला दर्ज करा रखा था।
पुलिस ने जब उसके पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। हत्या का कारण था कि मृतक बच्ची की मां आरोपी पिता की दूसरी पत्नी है और वह पहली पत्नी के बच्चों का ख्याल नहीं रखती थी। इस वजह से ही सौतेले पिता ने बच्ची को मार दिया।