बुक हुआ पार्सल के निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचने पर उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बुकिंग अमाउंट लौटाने के साथ ही साथ सामान की कीमत के अलावा मुआवजा और मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया है। फोरम ने डाक विभाग को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 1472 रुपये पार्सल की बुकिंग अमाउंट लौटाए।
गुम हुए पार्सल की सामान की कीमत 16 हजार 433 रुपये भी अदा करना होगा। सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के एक महीना के अंदर निर्देश का पालन करना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता रूपिंदर सिंह निवासी सेक्टर-34 सी चंडीगढ़ ने सेक्टर-22 और सेक्टर-17 स्थित पोस्ट ऑफिस के मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता रुपिंदर सिंह ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 17 अक्तूबर 2016 को सेक्टर-22 के पोस्ट ऑफिस चंडीगढ़ के काउंटर नंबर-1 से इंफाल के लिए अमर स्कूल यूनिफार्म थांगल बाजार इंफाल के लिए पार्सल बुक कराया।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि पार्सल में 16 हजार 433 रुपये की यूनिफार्म/गारमेंट पैक थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि पार्सल निर्धारित स्थान पर नहीं पहुुंचाया गया। इस संबंध में डाक विभाग में जब सूचना दी तो 23 नवंबर 2016 को लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि बुक किया गया पार्सल गुम हो गया है। डाक विभाग ने उपभोक्ता में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।