पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस निर्मल यादव द्वारा दाखिल अपील पर याची पक्ष से सवाल किया कि अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया जाए कि ऐसे कौन से मामलों में प्रावधान है कि जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाइयों पर रोक लगाई जा सके।
पूर्व जस्टिस निर्मल यादव ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर आग्रह किया है कि उनके मामले में साक्ष्यों का अभाव है, लिहाजा सीबीआई कोर्ट में लंबित पड़ी सुनवाइयों पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 22 नवंबर निर्धारित की है।
जज नोट कांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट में लंबित रिवीजन याचिका का सुनवाई से कोई प्रभाव नहीं है।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी मूल दस्तावेज सीबीआई कोर्ट को लौटा दिए थे और रिकार्ड की फोटो प्रतियां ही अपने पास रखी है।
इसके बाद पूर्व जस्टिस निर्मल यादव ने अपील दाखिल कर सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की आग्रह हाईकोर्ट से की थी।