हरियाणा सरकार की ग्रुप सी व डी कर्मचारियों को तरक्की देने की नीति रद्द करने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले के खिलाफ एससी कर्मचारियों की अपीलें वीरवार को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि फरवरी 2013 की नोटिफिकेशन रद्द कर दी गई है।
साथ ही तरक्की में आरक्षण के लिए राघवेंदर राव की रिपोर्ट के आधार पर इसी साल मई में नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ एक अप्रैल 2013 से दिया जाएगा।
मामले में हुड्डा सरकार ने 28 फरवरी 2013 को नोटिफिकेशन जारी कर तरक्की में आरक्षण का आदेश जारी किया था। इसके तहत साल 2006 से लेकर बाद तक तरक्की पाने वाले सभी मुलाजिम शामिल किए गए थे। इसी नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी।
आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तरक्की में आरक्षण डाटा के आधार पर होना चाहिए। डाटा तैयार करने के लिए कमेटी तो गठित कर दी गई, लेकिन इसकी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर आरक्षण तय कर दिया गया।