नाबालिग (15) के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हल्लोमाजरा निवासी इंद्रजीत सिंह उर्फ कल्लू को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर आठ हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इंद्रजीत के खिलाफ सेक्टर-31 थाना पुलिस ने 19 फरवरी, 2016 को संबंधित केस दर्ज किया था। केस में उसके खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार 17 फरवरी को नाबालिग दिन में स्कूल से घर पहुंची थी। उसका भाई भी साथ था। उस समय परिजन घर पर नहीं थे। इस दौरान इंद्रजीत उसके घर आया और उसके भाई को धमकाने लगा। साथ ही उससे मारपीट भी की। नाबालिग के मुताबिक घर से ही सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर आरोपी ने उस पर हमला किया। उस समय इंद्रजीत ने शराब पी हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ की।
इसी दौरान उसकी मां घर पहुंच गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आरोप के अनुसार इंद्रजीत ने नाबालिग को दरवाजा नहीं खोलने दिया। इस बीच मौका पाकर पीड़िता के भाई ने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद उसकी मां अंदर आई और इंद्रजीत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मां-बेटे को पीटकर भाग गया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।